Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार ने Happy Card का शुभारंभ किया है. जिसका उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करना है. यह कार्ड उन परिवारों को दिया जाएगा जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये या उससे कम है. इस योजना के तहत लाभार्थी हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत शुरू किया है. इस योजना से 22.89 लाख परिवारों के लगभग 84 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?
हरियाणा हैप्पी कार्ड एक स्मार्ट कार्ड है, जो राज्य के अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को प्रदान किया जाएगा.
- यह कार्ड हरियाणा रोडवेज बसों में 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करता है.
- एक कार्ड की कुल लागत ₹109 रुपये है. लेकिन लाभार्थी को केवल ₹50 का शुल्क देना होगा.
- सरकार कार्ड के रख-रखाव का वार्षिक खर्च ₹79 वहन करेगी.
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग कार्ड जारी किया जाएगा.
योजना के लाभ और विशेषताएं
- मुफ्त यात्रा का लाभ: सालाना 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा.
- कम शुल्क: लाभार्थियों को कार्ड के लिए मात्र ₹50 का भुगतान करना होगा.
- स्मार्ट कार्ड: यह कार्ड ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा गया है. जिससे यात्रा करना और भी आसान हो जाएगा.
- 84 लाख लोगों को फायदा: इस योजना से अंत्योदय श्रेणी के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा.
- सरकार का खर्च: हरियाणा सरकार ने इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है.
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं:
- हरियाणा का निवासी होना जरूरी: आवेदक को हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- आय सीमा: जिन परिवारों की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम है, वे पात्र हैं.
- अंत्योदय श्रेणी: अंत्योदय परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
- आय प्रमाण: परिवार पहचान पत्र में आय की पुष्टि होनी चाहिए.
आवश्यक दस्तावेज
हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Happy Card के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और आसान बनाया गया है. नीचे आवेदन की पूरी प्रक्रिया दी गई है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर विजिट करें.
- हैप्पी कार्ड के विकल्प पर क्लिक करें: होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें.
- परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें: अपना परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.
- ओटीपी सत्यापन: “ओटीपी भेजें” पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी को सत्यापित करें.
- सदस्यों का चयन करें: आपके परिवार के सदस्यों की सूची दिखाई देगी. जिस सदस्य के लिए कार्ड बनाना है, उसका चयन करें.
- जानकारी भरें: आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
- आवेदन सबमिट करें: सभी विवरण सत्यापित करने के बाद “आवेदन करें” पर क्लिक करें.
- कार्ड प्राप्त करें: आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर, अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से कार्ड प्राप्त करें.
योजना का उद्देश्य और महत्व
हरियाणा सरकार का यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को यात्रा संबंधी राहत देने और उनकी जीवनशैली सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है.
- डिजिटल इंटीग्रेशन: ई-टिकटिंग प्रणाली के जरिए इस योजना को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया है.
- सामाजिक समरसता: यह योजना समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद करेगी.
- यात्रा में सुविधा: मुफ्त यात्रा की सुविधा से गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी.