CM Rojgar Srijan Yojana: झारखंड सरकार ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CM Rojgar Srijan Yojana) शुरू की है. यह योजना उन युवाओं के लिए उम्मीद की किरण है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं. इस योजना के तहत झारखंड सरकार वित्तीय सहायता और सब्सिडी देकर युवाओं को स्वरोजगार का अवसर दे रही है.
बेरोजगारी की समस्या के समाधान की दिशा में कदम
झारखंड राज्य में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. ऐसे में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना युवाओं के लिए वरदान साबित हो सकती है.
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा.
- गांव और शहर के युवाओं को समान लाभ: ग्रामीण और शहरी इलाकों के युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए समान रूप से सहायता दी जाएगी.
25 लाख रुपए तक का लोन और बिना गारंटी सुविधा
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाएगा.
- उच्च लोन सीमा: व्यवसाय शुरू करने के लिए युवाओं को अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा.
- गारंटी की आवश्यकता नहीं: छोटे व्यवसाय के लिए 50,000 रुपए तक के लोन के लिए गारंटी की आवश्यकता नहीं है.
सब्सिडी भी मिलेगी योजना के तहत
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दी जाएगी.
- विशेष वर्गों को प्राथमिकता: यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांगजनों और सखी मंडल की महिलाओं के लिए विशेष रूप से लागू है.
- वाहन खरीद की सुविधा: युवा वाहन खरीदने के लिए भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
पात्रता की शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है.
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
- आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के लिए.
- निवास प्रमाण पत्र: स्थायी निवास प्रमाणित करने के लिए.
- आय प्रमाण पत्र: वार्षिक आय की जानकारी के लिए.
- जन्म प्रमाण पत्र: उम्र सत्यापन के लिए.
- राशन कार्ड: परिवार की जानकारी के लिए.
- बैंक खाता पासबुक: आर्थिक लेन-देन के लिए.
- मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो.
कैसे करें योजना में आवेदन?
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है:
- कार्यालय जाएं: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित कार्यालय में जाएं.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: वहां से योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- जानकारी भरें: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरें.
- दस्तावेज जमा करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें.
- फॉर्म जमा करें: फॉर्म को उसी कार्यालय में जमा कर दें.
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देती है.
- स्वरोजगार के अवसर: इस योजना के तहत युवा अपने खुद के व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
- आर्थिक तंगी से छुटकारा: सब्सिडी और लोन के जरिए युवा आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं.
- सामाजिक विकास: यह योजना राज्य के समग्र विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.